संविधान संशोधन
संशोधन
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वर्ष
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विवरण
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प्रथम
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1951
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नौवीं अनुसूची जोड़ी गयी.
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1950
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भूमि सुधार ( कानूनी समीक्षा नहीं ) // अनुच्छेद 19 में
जोड़ा गया.
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7 वां
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1956
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राज्यों के वर्गों की समाप्ति. 14 राज्य, 6 केन्द्रशासित
राज्य बने.
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट की स्थापना.
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31 वां
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1973
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लोकसभा की सीट 525 से बढ़कर 545 हो गयी.
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36 वां
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1975
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सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया.
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42 वां
* लघु संविधान
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1976
आपातकाल के समय
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मूल कर्तव्य जोड़े गए (भाग 4क, 51क)
प्रस्तावना में – “समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष,
अखंडता” 3 शब्द जोड़े गए.
राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया.
लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया.
शिक्षा,वन,वन्यजीव, नाप-तौल आदि को समवर्ती
सूचि में शामिल किया गया.
संसद एवं विधान मंडल के लिए कोरम को समाप्त कर दिया गया.
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44 वां
जनता पार्टी की सरकार
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1978
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लोकसभा, विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया.
राष्ट्रपति द्वारा एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए
भेजना.
कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किय गया.
संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया.
अनुच्छेद 20, 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित
नहीं किया जायेगा.
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52 वां
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1985
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10वीं अनुसूची जोड़ी गयी.
दल परिवर्तन करने पर योग्यता निरस्त हो जाना.
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56 वां
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1987
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गोवा को 25वां राज्य बनाया गया.
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61 वां
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1989
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लोकसभा, विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया
गया.
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69 वां
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1991
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दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया.
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73 वां
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1992
// 1993 में पास हुआ
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पंचायती व्यवस्था को सांविधानिक दर्जा दिया गया.
11वीं अनुसूची बनायीं गयी, पंचायत को 29 कार्यक्षेत्र सौंपे
गये.
भाग 9 जोड़ा गया.
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74 वां
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1992
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शहरी स्थानीय निकाय ( नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका )
को वैधानिक दर्जा दिया गया.
12वीं अनुसूची जोड़ी गई.
18 कार्यक्षेत्र नगर प्रशासन को सौंपा गया.
भाग 9क जोड़ा गया.
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84 वां
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2001
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2026 तक लोकसभा, विधानसभा के सिटो की संख्या 545 निश्चित कर
दिया गया.
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86 वां
*शिक्षा से जुड़ा था
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2002
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अनुच्छेद 21क : 6-14 के बच्चो को निःशुल्क एवं अनिवार्य
शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया.
अनुच्छेद 45 : 0-6
वर्ष के बच्चों के लिए राज्य पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा.
अनुच्छेद 51क : 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया.
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91 वां
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2003
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किसी भी निम्न सदन (केंद्र-लोकसभा, राज्य-विधानसभा)
के 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद के अंग बन सकते हैं.
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92 वां
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2003-4
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8वीं अनुसूची में 4 भाषाओ (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) को जोड़ा गया.
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100 वां
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2015
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बांग्लादेश को भूमि हस्तानान्तरण
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101 वां
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2016
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G.S.T. : 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया.
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